नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Newsclick Case : न्यूजक्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और एचआर हेड अमित चक्रवर्ती द्वारा दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दाैरान अदालत ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया। साथ ही मामले की अगली सुनवाई के लिए 30 अक्तूबर की तारीख तय की।
Newsclick Case : पुरकायस्थ और चक्रवर्ती की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और देवदत्त कामत ने पीठ से कहा कि वे जेल में बंद हैं। इसलिए मामले पर जल्द सुनवाई की जाए। इस पर न्यायमूर्ति बी आर गवई और न्यायमूर्ति प्रशांत कुमार मिश्रा की पीठ ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया और 30 अक्तूबर तक जवाब मांगा। इससे पहले, शीर्ष अदालत 16 अक्तूबर को मामले को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमत हो गई थी।