
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – National Herald case: नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी और अन्यों को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की फाइल की गई चार्जशीट पर संज्ञान लेने से मना कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि ED की जांच जारी रह सकती है। 9 अप्रैल को ED ने गांधी परिवार और दूसरे आरोपियों के खिलाफ PMLA के तहत चार्जशीट फाइल की थी। यह फैसला राउज एवेन्यू कोर्ट में MPs/MLAs की स्पेशल कोर्ट में लिया गया। इस फैसले से गांधी परिवार को राहत मिली है।
कोर्ट ने यह भी साफ कर दिया कि सोनिया गांधी को FIR की कॉपी नहीं मिलेगी। दिल्ली कोर्ट ने ED की जांच पर बड़ा सवाल उठाते हुए कहा, ‘CBI ने अब तक कोई प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज नहीं किया है, इसके बावजूद ED ने जांच जारी रखी।’ कोर्ट ने यह भी कहा कि जब मूल अपराध (Predicate Offence) ही दर्ज नहीं है, तो मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------











