
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Jewellery Shop Face Cover Ban : बिहार के सराफा मार्केट और राज्य भर की ज्वैलरी दुकानों ने सुरक्षा को लेकर एक बड़ा और सख्त फैसला लिया है। अब चेहरा ढककर आने वाले ग्राहकों को आभूषण की दुकानों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यह निर्णय ऑल इंडिया ज्वैलर्स एंड गोल्ड फेडरेशन (AIJGF) की बिहार इकाई द्वारा लिया गया है, जिसका उद्देश्य लूट, डकैती और चोरी की बढ़ती घटनाओं पर अंकुश लगाना है।
क्या है नया नियम?
नए दिशा-निर्देशों के तहत हिजाब, नकाब, बुर्का, हेलमेट, मास्क, घूंघट या किसी भी तरह से चेहरा पूरी तरह या आंशिक रूप से ढककर आने वाले ग्राहकों को ज्वैलरी शॉप में एंट्री नहीं मिलेगी। यह नियम 8 जनवरी 2026 से पूरे बिहार में लागू कर दिया गया है। कई सराफा दुकानों के बाहर “No Entry” के पोस्टर भी लगाए जा चुके हैं।
Jewellery Shop Face Cover Ban : क्यों लिया गया यह फैसला?
सराफा कारोबारियों का कहना है कि सोने-चांदी की कीमतों में तेजी के साथ-साथ चोरी और डकैती की घटनाएं भी बढ़ी हैं। सीसीटीवी फुटेज के जरिए पहचान आसान बनाने और संदिग्धों पर नजर रखने के लिए चेहरा स्पष्ट दिखना जरूरी है। इसी कारण दुकानों में प्रवेश से पहले चेहरे का खुला होना अनिवार्य किया गया है।
सुरक्षा या सामाजिक विवाद?
हालांकि व्यापारियों का दावा है कि यह फैसला केवल सुरक्षा के लिहाज से लिया गया है, लेकिन इसे लेकर राजनीतिक और सामाजिक बहस भी शुरू हो गई है। कुछ वर्ग इसे धार्मिक भावनाओं और व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जोड़कर देख रहे हैं, जबकि ज्वैलरी कारोबारी संगठनों का कहना है कि यह कदम ग्राहकों और व्यापार—दोनों की सुरक्षा के लिए जरूरी है।
Jewellery Shop Face Cover Ban : कैसे होगा नियम लागू?
नियम के अनुसार, यदि कोई ग्राहक चेहरा ढककर दुकान पर आता है, तो उसे पहले अपना चेहरा स्पष्ट रूप से खोलना होगा, उसके बाद ही दुकान में प्रवेश मिलेगा। दुकानदारों ने साफ किया है कि यह फैसला किसी समुदाय के खिलाफ नहीं, बल्कि सार्वजनिक सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के उद्देश्य से लिया गया है।
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