नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Excise Policy Case : आबकारी घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शुक्रवार को हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत में जब दोनों पक्षों ने अपनी-अपनी बात रखी तो उनको सुनने के बाद जमानत याचिका पर सीबीआई को नोटिस भेजा गया। मामले की अगली सुनवाई 17 जुलाई को की जाएगी। जानकारी मिली है कि इसी तारीख पर सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी और इसके बाद जारी रिमांड आदेश को चुनौती देने वाली केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई होगी।
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केजरीवाल की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी अनुसार, यह ऐसा मामला नहीं है, जहां यहां ट्रिपल टेस्ट का दूर-दूर तक आरोप लगाया गया हो। उन्होंने बताया कि इस मामले में चार लोगों को पहले ही जमानत दे दी गयी है। उन्होंने कहा कि केजरीवाल की गिरफ्तारी दो साल बाद हुई है।
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Excise Policy Case :
सिंघवी ने कहा कि केजरीवाल को ईडी मामले में ट्रायल कोर्ट से जमानत मिल गई है लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। उन्होंने यह भी कहा कि केजरीवाल कोई घोषित अपराधी या आतंकवादी नहीं हैं। केजरीवाल सिर्फ कुछ अंतरिम राहत मांग रहे हैं। सीबीआई की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता डीपी सिंह ने कहा कि केजरीवाल ने गिरफ्तारी को चुनौती दी है और यह पहले से ही एक अन्य पीठ के समक्ष लंबित है। जमानत के लिए पहली अदालत ट्रायल कोर्ट होनी चाहिए थी।
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