
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- Driving license cancelled for traffic rules : सड़क पर लापरवाही से वाहन चलाने वालों के लिए अब खतरे की घंटी बज चुकी है। केंद्र सरकार ने ट्रैफिक नियमों को लेकर बड़ा और सख्त फैसला लिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने मोटर वाहन नियमों में संशोधन करते हुए नया प्रावधान लागू किया है, जिसके तहत अगर कोई चालक एक साल में पांच या उससे ज्यादा बार ट्रैफिक नियम तोड़ता है, तो उसका ड्राइविंग लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित या पूरी तरह रद्द किया जा सकता है।
सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक यह नया नियम 1 जनवरी 2026 से लागू होगा। लाइसेंस निलंबन या रद्द करने का अधिकार अब क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (RTO) या जिला परिवहन अधिकारी को दिया गया है। हालांकि, कार्रवाई से पहले चालक को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलेगा। खास बात यह है कि हर साल उल्लंघनों की गिनती नए सिरे से होगी, यानी पिछले साल की गलती नए साल में नहीं जोड़ी जाएगी।
अब तक केवल गंभीर अपराध जैसे वाहन चोरी, अपहरण, ओवरलोडिंग या तेज रफ्तार जैसे मामलों में ही लाइसेंस रद्द किया जाता था, लेकिन नए नियमों के तहत अब हेलमेट न पहनना, सीट बेल्ट न लगाना, रेड लाइट जंप करना जैसे छोटे उल्लंघन भी अगर साल में पांच बार हुए, तो लाइसेंस पर खतरा मंडरा सकता है।
Driving license cancelled for traffic rules : सरकार ने चालान प्रक्रिया को भी और सख्त बनाया है। अब वर्दीधारी पुलिसकर्मी के अलावा सीसीटीवी कैमरों से ऑटो-जेनरेटेड ई-चालान भी भेजे जाएंगे। चालक को 45 दिन के भीतर चालान भरना होगा या कोर्ट में चुनौती देनी होगी। तय समय में कोई कार्रवाई न करने पर उल्लंघन स्वीकार मान लिया जाएगा।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह फैसला सड़क सुरक्षा को मजबूत करेगा, हालांकि कुछ लोग इसे जरूरत से ज्यादा सख्त कानून भी बता रहे हैं।
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