
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Azam Khan gets a shock… सुप्रीम कोर्ट ने रामपुर में जौहर विश्वविद्यालय की भूमि पर कब्जा करने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले के खिलाफ मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट की कार्यकारी समिति की याचिका पर सुनवाई की और याचिका खारिज कर दी।
समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी को इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। बता दें कि समाजवादी पार्टी (सपा) के वरिष्ठ नेता आजम खान मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं।
Azam Khan gets a shock… सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखते हुए कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश में उसे कोई कमी नजर नहीं आ रही है। सुनवाई के दौरान सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, “रिकॉर्ड में स्वीकार किए गए तथ्य यह हैं कि भूमि का आवंट मंत्री के पद का स्पष्ट दुरुपयोग था, जब भूमि का आवंटन हुआ था, तब आजम खान कैबिनेट मंत्री थे, हमें हाईकोर्ट के फैसले में किसी तरह की अनियमितता नहीं दिखती है”।
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