फगवाड़ा (वीकैंड रिपोर्ट) : Anti Paper Leak Law : पेपर लीक होने से रोकने के लिए केंद्र सरकार ने देश में एंटी पेपर लीक कानून लागू कर दिया है। सरकार ने शुक्रवार देर रात को इस कानून को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया। जिसका उद्देश्य देश भर में आयोजित होने वाले प्रतियोगी और सामान्य प्रवेश परीक्षाओं में होने वाले घोटाले को रोकना है। इस साल फरवरी में संसद से यह कानून बनाया गया था जो 21 जून 2024 से प्रभाव में आया है। इस कानून के तहत सार्वजनिक परीक्षाओं में होने वाली धोखाधड़ी (नकल) को रोकने के लिए 3 से 5 साल की कैद की सजा का प्रस्ताव है। जो लोग पेपर लीक करने का अपराध करेंगे उन्हें 5 से 10 साल की कैद की सजा दी जाएगी और उन्हें कम से कम एक करोड़ रुपये का जुर्माना भरना पड़ेगा। यदि कोई भी व्यक्ति या संस्था पेपर लीक का अपराध करती है तो उसकी पांच साल की सजा को दस साल तक बढ़ाया जा सकता है।
Anti Paper Leak Law : कानून के मुताबिक़ जुर्माना एक करोड़ से काम नहीं किया जायेगा।। सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम, 2024 के अंतर्गत आने वाले अपराध गैर-जमानती हैं। पुलिस अधिकारी डीएसपी या एसीपी अधिनियम के तहत किसी भी अपराध की जांच कर सकता है। इसके इलावा केंद्र सरकार के पास किसी भी जांच को केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की शक्ति है। यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग भर्ती परीक्षाओं और एनटीए द्वारा आयोजित सभी कंप्यूटर-आधारित परीक्षाएं इस अधिनियम के अंतर्गत आती हैं।
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