
लंदन (वीकैंड रिपोर्ट): भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को लंदन की अदालत ने सोमावार को बड़ा झटका दिया है। रिपोट्र्स के मुताबिक, अदालत ने माल्या के प्रत्यर्पण के खिलाफ दी गई अर्जी को खारिज कर दिया है। इससे पहले माल्या ने एक अप्रैल को बॉम्बे हाईकोर्ट से कहा था कि नये भगोड़े आर्थिक अपराधी कानून के तहत उसकी संपत्तियों को जब्त करना क्रूर कदम है और इससे कर्जदाताओं को कोई फायदा नहीं होगा। माल्या ने पिछले महीने हाईकोर्ट से संपर्क कर विशेष धनशोधन रोकथाम कानून (पीएमएलए) अदालत के पांच जनवरी के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें नये कानून के तहत उसे भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया था। कानून के प्रावधानों के तहत, किसी व्यक्ति के एक बार भगोड़ा घोषित होने के बाद उसकी संपत्तियों को अभियोजन एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा जब्त किया जा सकता है। माल्या के वकील अमित देसाई ने सोमवार को न्यायूमर्ति आई ए महंती और न्यायमूर्ति ए एम बदर की पीठ से कहा कि ईडी के संपत्ति जब्त करने से कर्जदाताओं को कोई फायदा नहीं होगा। ईडी ने याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि कानून का उद्देश्य भारत में गिरफ्तारी से भागने वाले व्यक्ति की स्वदेश वापसी सुनिश्चित करने का है। पीठ इस याचिका पर 24 अप्रैल को आगे की सुनवाई करेगी।]]>
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