
Night Curfew in Jalandhar (वीकैंड रिपोर्ट): जालंधर में रात 12 बजे के बाद खाने-पीने वाले स्थानों को बंद करने का आदेश दिया गया है। कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस कमिश्नर जलंधर धनप्रीत कौर ने कमिश्नरेट पुलिस के अधिकार क्षेत्र में सभी रेस्तरां, क्लब और अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाली जगहों को रात 12 बजे तक पूरी तरह बंद करने के आदेश दिया है।
आपको बता दें कि आदेशों में ये जारी किया गया है कि जितने भी रेस्टोरेंट, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त खाने-पीने वाले स्थान पुलिस कमिश्नरेट की सीमा के भीतर आते हैं वे रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लेंगे और न ही किसी नए ग्राहक को रात 11:30 बजे के बाद इन स्थानों में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। वहीं, शराब की दुकानों से सटे अहातों की बात करें तो उन्हें भी रात 12 बजे के बाद बंद कर देना चाहिए।
आदेश में ये भी कहा गया है कि किसी भी इमारत या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली कोई भी आवाज बाहर नहीं आनी चाहिए। सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 डी.बी. (ए) का पालन करने के निर्देश दिए गए है। कोई भी डी.जे., लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायक आदि सहित सभी ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोतों को रात 10 बजे बंद कर दें या कम कर दें। वहीं, वाहनों में भी म्यूजिक सिस्टम की आवाज दिन के किसी भी समय बाहर नहीं आनी चाहिए। ये आदेश 07-11-2025 तक लागू रहेगा।
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