
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Orders for Petrol Pumps and Banks : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट मेजर डा. अमित महाजन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। इन कैमरों में कम से कम सात दिन की रिकार्डिंग रहनी चाहिए।
Orders for Petrol Pumps and Banks : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट ने एक अन्य आदेश के माध्यम से जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के अंतर्गत आने वाले निर्वाचन क्षेत्र में अपने मवेशियों को सड़कों और सार्वजनिक स्थानों पर नहीं छोड़ा जाएगा। इस प्रकार, एक अन्य आदेश के अनुसार, जिला जालंधर (ग्रामीण) की सीमा के भीतर भारतीय सेना, पुलिस अधिकारियों को छोड़कर कोई भी व्यक्ति, पुलिस, सेना, सी.आर.पी.एफ. और बी.एस.एफ इत्यादि बलों की वर्दी तथा ऑलिव रंग (सैन्य रंग) के वाहन/मोटर साइकिल का प्रयोग नहीं करेंगे। ये सभी आदेश 10-09-2024 तक लागू रहेंगे।
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