जालंधर (प्रदीप वर्मा) Municipal Election in Punjab : पंजाब सरकार को अब नगर निगम और नगर कोंसिल चुनाव को लेकर जल्द ही घोषणा करनी पड़ेगी। ऐसा इस लिए क्योकि कोर्ट ने सरकार को 15 दिन के अंदर नोटीफिकेशन जारी करने के आदेश दिए है।
Municipal Election in Punjab : प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य न्यायाधीश शील नागू और न्यायमूर्ति अनिल क्षेत्रपाल ने कहा, “यह न्यायालय को राज्य चुनाव आयोग, पंजाब और पंजाब राज्य को निर्देश देता है कि वे संवैधानिक जनादेश का तुरंत पालन करें और नए सिरे से किसी भी वार्डबंदी की प्रक्रिया किए बिना इस आदेश की तारीख से 15 दिनों के भीतर सभी नगर पालिकाओं और नगर निगमों में चुनाव कार्यक्रमों को अधिसूचित करके चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करें।”
खंडपीठ ने आगे कहा कि संविधान के अनुसार नगरपालिका के गठन के लिए चुनाव अनुच्छेद 243 यू (3) (बी) के अनुसार इसके कार्यकाल खत्म होने की तारीख से छह महीने की अवधि समाप्त होने से पहले कराए जाने चाहिए।
इस अध्यादेश के अनुसार, नगरपालिकाओं के चुनाव उनके पांच साल के कार्यकाल की अवधि समाप्ति से पहले पूरे होने चाहिए। अनुच्छेद 243 यू (3) (बी) चुनाव कराने के लिए अधिकतम समय सीमा प्रदान करता है, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि चुनाव नगरपालिका के समापन की तारीख से छह महीने के भीतर होने चाहिए।
Municipal Election in Punjab : 15 दिन के अंदर इन चुनावों के लिए जारी करना होगा नोटीफिकेशन ।
आापको बता दें कि पंजाब में जालंधर, फगवाड़ा, लुधियाना, अमृतसर व पटियाला का नगर निगम का कार्यकाल खत्म हो चुका है और इनके चुनाव पिछले लगभग 20 माह से लटके आ रहे हैं। इसके इलावा राज्य में 42 नगर कौंसिलों में भी चुनाव होने हैं। कोर्ट के आदेश के बाद इन सभी चुनावों को करवाना सरकार के लिए अनिवार्य हो गया है और सरकार को अब 15 दिन के अंदर इन चुनावों के लिए नोटीफिकेशन जारी करना होगा।
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Municipal Election in Punjab : अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि हर समय चुनावों के लिए तैयार रहने का दावा करने वाली आम आदमी पार्टी की सरकार कोर्ट के आदेश पर चुनाव का नोटीफिकेशन कब तक जारी करती है।
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