जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Shops will Closed : जालंधर के DC हिमांशु अग्रवाल ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए 21.04.2024 को भगवान महावीर जयंती के दिन जालंधर में सभी मांस और अंडे की दुकानों/रेहडियों की ब्रिकी पर रोक लगाई है।
Shops will Closed : वहीं जिला प्रशासन ने जालंधर (ग्रामीण) की सीमा में पेट्रोल पंपों और बैंकों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के आदेश जारी किए है। इसके साथ ही यह भी कहा गया है कि इन कैमरों में कम से कम सात दिन की रिकार्डिग होनी चाहिए। यह आदेश 18 जून 2024 तक लागू रहेंगे।