
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Liquor shops will remain closed : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट-कम-अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जनरल) अमनिंदर कौर ने पंजाब एक्साइज एक्ट, 1914 के सेक्शन 54 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट, 1951 के सेक्शन 135 (C) के तहत मिले अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए, जालंधर जिले की सीमा में आने वाले उन गांवों में शराब के ठेके, जहां जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव हो रहे है, चुनाव वाले दिन 14 दिसंबर, 2025 को बंद रखने के आदेश जारी किए है।
जारी किए गए आदेश में यह भी कहा गया है कि चुनाव वाले गांवों में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी और न ही इन गांवों के होटलों, रेस्टोरेंट या क्लबों में शराब परोसी जाएगी और न ही कोई व्यक्ति शराब स्टोर कर सकेगा।
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