जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Jalandhar MLA Sentenced चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट की आदालत ने जालंधर सेन्ट्रल से कांग्रेस विधायक राजेंदर बेरी को 174 रेलवे एक्ट में दोषी करार देते हुए एक साल की कैद व 2000 रूपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न अदा करने की सूरत में बेरी को एक माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। फिलहाल बेरी को अदालत ने जमानत दे दी है।
Jalandhar MLA Sentenced
आपको बता दें कि सन 2015 में बेरी ने सरकार द्वारा की गई महंगाई के खिलाफ अपने साथीयों सहित दकोहा रेलवे फाटक पर धरना प्रदर्शन किया था। जिसके बाद रेलवे ने बेरी के खिलाफ धारा 174 रेलवे एक्ट के तहत मामला दर्ज करवाया था। जिसकी लंबी सुनवाई के बाद आज अदालत ने फैसला देते हुए बेरी को ये सज़ा सुनाई है।
वह लोगों के साथ हैं – बेरी
Jalandhar MLA Sentenced – इस बारे में बातचीत करते हुए विधायक बेरी ने कहा कि वह लोगों की लड़ाई लड़ रहे थे और ये धरना उन्होने उस समय की बादल सरकार के खिलाफ लगाया था। उन्होने कहा कि वह लोगों के साथ हैं व हमेशा रहेंगे।
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