जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- Firecracker License : जालंधर में पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस के लिए आवेदन 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक किए जा सकते हैं। इसकी जानकारी पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा ने जानकारी दी है। सीपी स्वपन शर्मा ने कहा कि पंजाब सरकार, उद्योग और वाणिज्य मंत्रालय के निर्देशानुसार द एक्सप्लोसिव रूल्स-2008 के तहत 2016 में जारी किए गए अस्थायी लाइसेंसों में से 20% लाइसेंस के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के अंतर्गत आने वाले निवासी जिनकी उम्र 18 साल से कम नहीं है उन्हें जालंधर शहर में नगर निगम के निर्धारित स्थान पर पटाखे बेचने के लिए अस्थायी दुकानों का अस्थायी लाइसेंस लेना होगा आर्म्स लाइसेंसिंग ब्रांच, कमिश्नरेट जालंधर या ऑफिस कमिश्नरेट पुलिस जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 10 से 12 अक्टूबर शाम 4 बजे तक जमा करा सकते हैं।
Firecracker License : उन्होंने बताया कि डेडलाइन के बाद प्राप्त आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि इस संबंध में ड्रा 18 अक्टूबर को दोपहर 3.00 बजे रेड क्रॉस भवन में निकाली जायेगी. सांसद स्वप्न शर्मा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों में कोई भी बदलाव या बदलाव होने पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
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