जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : Election Commission order : जालंधर लोक सभा हलके के लिए जनरल आब्जर्वर जे. मेघनाथ रैडी और खर्चा आब्जर्वर माधव देशमुख ने लोक सभा चुनाव- 2024 आज़ाद, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए उम्मीदवारों/ राजनीतिक पार्टियाँ से पूर्ण सहयोग की माँग की। डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी डा. हिमांशु अग्रवाल, पुलिस कमिश्नर स्वप्न शर्मा और एस.एस.पी. डा. अंकुर गुप्ता सहित आब्ज़र्वरों ने आज अलग- अलग राजनीतिक पार्टियां/ उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों के साथ विस्थार से बातचीत की, जिस दौरान उन्होंने राजनीतिक पार्टियां/ उम्मीदवारें के प्रतिनिधियों विश्वास दिलाया कि ज़िला प्रशासन जालंधर में पोलिंग प्रक्रिया को निर्विघ्न और सभ्यक ढंग के साथ पूरा करवाने के लिए पाबंद है।
ज़िला चुनाव अधिकारी ने राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को जानकार करवाया कि इस मंतव्य के लिए प्रशासन की तरफ से जालंधर में पुख़्ता प्रबंध किए गए है। आब्ज़र्वरों ने कहा कि राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों को आदर्श चुनाव संहिता की पालना करनी चाहिए नहीं तो उल्लंघन करने वालों विरुद्ध नियमों अनुसार सख़्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि आदर्श चुनाव संहिता को सही ढंग में लागू करने के सुनिश्चित बनाने के लिए सभी अधिकारियों/ कर्मचारियों को पहले ही आदेश जारी किए जा चुके है। उन्होंने यह कहा कि आदर्श चुनाव संहिता के नियमों का उल्लंघन करने वालों प्रति ‘ज़ीरो टोलरैंस’ नीति अपनाई जाएगी।
Election Commission order : आब्ज़र्वरों ने कहा कि चुनाव आयोग जिले में आज़ाद, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है। उन्होंने बताया कि पैसो की ताकत, शराब और नशीले पदार्थों के दुरुपयोग को रोकने के लिए जिले में स्क्रीनिंग समिति, मीडिया सर्टीफिकेशन और मानिटरिंग समिति, वाहन प्रबंधन टीमें, खर्चा निगरान समिति, एम.सी.सी.टीमें, वीडियो व्यूइंग टीमें और लेखा टीमों का गठन किया गया है। राजनीतिक पार्टियां/ उम्मीदवारें के प्रतिनिधियों को इन सैलों के नोडल अधिकारियों के संपर्क की सूची भी दी गई।
आब्ज़र्वरों ने आगे कहा कि राजनीतिक पार्टियों को ऐसे किसी भी अभियान से बचना चाहिए, जो आपसी नफ़रत को भड़काता हो और प्रचार के लिए किसी भी धार्मिक स्थान का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। इसी तरह राजनीतिक विरोधियों के पोस्टर नहीं फाड़े जाने चाहिए और एक- दूसरे ख़िलाफ़ रोष प्रदर्शन की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह की असुविधा से बचने के लिए राजनीतिक रैलियाँ और जलूसों के स्थान और समय बारे पहले ही सूचना दी जानी चाहिए। इसी तरह बाहरी प्रचारकों के लिए 30 मई, 2024 को शाम 6 बजे तक हलका छोड़ना अनिर्वाय है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक पार्टियां/ उम्मीदवारों को यह यकीनी बनाना होगा कि 30.5.2024 के बाद पाबन्दीशुदा समय दौरान प्रिंट, इलैक्ट्रानिक और सोशल मीडिया सहित किसी भी प्लेटफार्म पर कोई प्रचार नहीं किया जाएगा।
Election Commission order : उम्मीदवारों को धर्म, जाति, भाषा आदि के आधार पर वोटिंग के लिए अपील नहीं करनी चाहिए और प्रापरटी पर पोस्टर/ बैनर लगाने से पहले उसके मालिकों से लिखित इजाज़त लेनी चाहिए। आब्ज़र्वरों ने पोलिंग पार्टियाँ को अपने चुनाव एजेंटों को चुनाव नियमों के बारे में अच्छी तरह प्रशिक्षण देने के लिए भी कहा जिससे वह संहिता का उल्लंघन न करे। उन्होंने कहा कि चुनाव एजेंटों को मतदान वाले दिन बूथ के अंदर पार्टी को दर्शाता कोई भी पोशाक, बैज या टोपी नहीं पहननी चाहिए।
खर्चा आब्जर्वर माधव देशमुख ने राजनीतिक पार्टियों/ उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को चुनाव खर्च पर किए सम्बन्धित अपने खाते सावधानी के साथ मेन्टेन करने के लिए कहा क्योंकि चुनाव आयोग ने प्रत्येक उम्मीदवार के लिए 95 लाख रुपए की अधिक से अधिक सीमा निर्धारित की हुई है। उन्होंने बताया कि खर्चा टीम की तरफ से तीन ‘अकाउँट रीकंसीलेशन’ मीटिंगों की जाएंगी जिनमें उम्मीदवारों के प्रतिनिधियों को अपने चुनाव खर्चें सम्बन्धित असली रिकार्ड के साथ लाना होगा। उन्होंने यह भी बताया कि इस मंतव्य के लिए 10,000 रुपए से अधिक के सभी खर्च किए उम्मीदवार की तरफ से अलग तौर पर खोले गए बैंक खाते के द्वारा किए जाएंगे। आब्जर्वर ने उनको कहा कि उम्मीदवार द्वारा चुनाव प्रचार पर ख़र्च किए जा रहे एक-एक पैसे का इंदराज यकीनी बनाया जाए, जिससे कोई भी खर्चा दर्ज होने से न रह जाए। इस मौके पर अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर अमित महाजन, अलग- अलग राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधियों, उम्मीदवारों के चुनाव एजेंट भी मौजूद थे।
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