
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट)- DJ Ban in Jalandhar : जालंधर के डिप्टी कमिश्नर डॉ. हिमांशु अग्रवाल ने छात्रों और मरीजों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए बड़ा आदेश जारी किया है। उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों और अस्पतालों के आसपास डीजे बजाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। नियमों का उल्लंघन करने पर डीजे का सामान जब्त किया जाएगा और आयोजकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
डिप्टी कमिश्नर ने यह भी कहा कि इन क्षेत्रों को पहले ही ‘साइलेंस ज़ोन’ घोषित किया जा चुका है, लेकिन इसके बावजूद तेज आवाज में डीजे और लाउडस्पीकर चलाने की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं। विशेषकर परीक्षा के दिनों में छात्रों को पढ़ाई में परेशानी होती है, वहीं अस्पतालों में भर्ती मरीजों की सेहत पर भी इसका नकारात्मक असर पड़ता है।
DJ Ban in Jalandhar : लाउडस्पीकर और प्रेशर हॉर्न पर भी रोक
प्रशासन ने उच्च ध्वनि में लाउडस्पीकर और प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल पर भी सख्त पाबंदी लगाने के निर्देश दिए हैं। संबंधित विभागों को आदेश दिया गया है कि उल्लंघन की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जाए और किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए।
मैरिज पैलेसों के लिए भी निर्देश
डिप्टी कमिश्नर ने डीजे संचालकों और मैरिज पैलेस प्रबंधकों को भी चेतावनी दी है कि वे निर्धारित ध्वनि सीमा के भीतर ही डीजे चलाएं। यदि नियमों की अवहेलना की गई तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से भी अपील की है कि वे संवेदनशील स्थानों के आसपास शांति बनाए रखने में सहयोग करें, ताकि छात्रों को परीक्षा की तैयारी और मरीजों को स्वस्थ होने में कोई बाधा न आए।
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