जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : बड़ी खबर जालंधर के पीआईएमएस हॉस्पिटल को लेकर, मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि पीआईएमएस मेडिकल एंड एजुकेशनल चैरिटेबल सोसायटी के डॉक्टर पर कंज्यूमर कोर्ट ने 4 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। महिला ने हिप सर्जरी करवाई थी, जिसमे डॉक्टरों ने लापरवाही की हैं। जिसके बाद महिला को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा फिलहाल कोर्ट ने इलाज़ में लगे पैसे को वापिस देने का आदेश दिया हैं।
महिला का कहना हैं कि उसकी सर्जरी में लापरवाही कि गई जिसके बाद उसको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। महिला कि उम्र 32 साल कि हैं और महिला के वकील का कहना हैं कि सर्जरी के बाद महिला के पाँव कि एक ऊँगली ने काम करना बंद कर दिया था और साथ ही हैंड और हिप की सर्जरी ठीक से नहीं की जिसकी वजह से एक हाथ छोटा हो गया ।
इस मामले कि शिकायत महिला ने कंज्यूमर कोर्ट में कि थी। दस्तावेज देख कोर्ट ने संस्था को 4 लाख का जुर्माना का आदेश दिया था। जिसके बाद संस्था ने कंज्यूमर कोर्ट कमीशन को चुनौती दे डाली थी। जिसके बाद यह चुनौती खारिज कर दी गई थी। और जुर्माना का भुगतान करने को कहा गया हैं अगर नहीं किया गया तो भुगतान की राशि बढ़ा दी जाएगी।
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