Orders to close restaurants, clubs and other licensed eating places by 12 midnight
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) Commissioner of Police पुलिस कमिश्नरेट जालंधर के अधिकार क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने और लोगों की सुरक्षा के मद्देनजर डिप्टी कमिश्नर पुलिस अंकुर गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत अधिकारों का प्रयोग करते सभी रेस्तरां, क्लब और ऐसे अन्य लाइसेंस प्राप्त रेस्तरां को रात 12 बजे तक बंद करने का आदेश दिया गया है।
Commissioner of Police –आदेश में कहा गया है कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर की सीमा के भीतर किसी भी रेस्तरां, क्लब या अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों में रात 11:30 बजे के बाद भोजन, पेय पदार्थ आदि का कोई ऑर्डर नहीं लिया जाएगा और किसी भी नए ग्राहक को रेस्तरां, क्लब या में प्रवेश नहीं दिया जाएगा अन्य लाइसेंस प्राप्त भोजनालयों को रात 11:30 बजे के बाद अनुमति नहीं दी जाएगी। शराब की दुकानों से सटे परिसर रात 12 बजे तक या लाइसेंस शर्तों के अनुसार पूरी तरह से बंद कर दिए जाने चाहिए।
ध्वनि प्रदूषण की रोकथाम के संबंध में भी आदेश जारी
आदेश में सभी संस्थानों को ध्वनि स्तर 10 (ए)डीबी तक सीमित पालन करने हेतु निर्देशित किया जाता है। आदेश में यह भी कहा गया है कि डीजे, लाइव ऑर्केस्ट्रा/गायकों सहित ध्वनि उत्पन्न करने के सभी स्रोतों को रात 10 बजे तक अपनी आवाज बंद कर देनी चाहिए या कम कर 10 बजे के बाद किसी भी भवन या परिसर के अंदर उत्पन्न होने वाली आवाज चहारदीवारी के बाहर नहीं सुनाई देनी चाहिए। म्यूजिक सिस्टम से लैस वाहनों के मामले में, म्यूजिक सिस्टम से उत्पन्न ध्वनि दिन के किसी भी समय वाहन के बाहर नहीं सुनी जानी चाहिए।
DCP : डीसीपी एक अन्य आदेश में सार्वजनिक आपात स्थिति को छोड़कर साइलेंस जोन में हॉर्न के इस्तेमाल और रिहायशी इलाकों में रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक हॉर्न बजाने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इसी प्रकार, सार्वजनिक स्थानों की सीमा के पास, जहां ध्वनि प्रणाली या सार्वजनिक संबोधन प्रणाली या किसी अन्य ध्वनि उत्पन्न करने वाले स्रोत का उपयोग किया जा रहा है।
सार्वजनिक आपातकाल के मामले को छोड़कर, कोई भी व्यक्ति रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच ड्रम या भोंपू बजाएगा, कोई भी ध्वनि उत्पन्न करेगा महलों और होटलों में यंत्र या ध्वनि विस्तारक यंत्र और डीजे उपयोग नहीं कर पाएंगे। आदेश में सभी संस्थानों को आवाज स्तर 10 डी.बी. तक पालना करने के निर्देश दिए गए है। ये आदेश 25 फरवरी 2025 तक लागू रहेंगे।
-----------------------------------------------------------------
देश-दुनिया की ताजा खबरों के लिए >>>Join WhatsApp Group Join<<< करें। आप हमें >>>Facebook<<< फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को भी सबस्क्राइब करें।
-----------------------------------------------------------------