नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : Sahara Group News : सहारा समूह के प्रमुख सुब्रत रॉय की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बाजार को रेग्युलेट करने वाली संस्था सेबी ने सुब्रत रॉय पर शिकंजा और कस दिया है। सेबी ने अब सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय और तीन अन्य लोगों के बैंक और डीमैट खातों को कुर्क करने के आदेश दे दिए हैं। समूह की दो कंपनियों के नियामकीय मानदंडों का उल्लंघन करने पर 6.48 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूलने के लिए यह कार्रवाई की जा रही है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी सेबी की ओर से यह आदेश दिए गए हैं।
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रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले साल 27 जून के अपने आदेश में, सेबी ने पाया कि ‘सहारा समूह’ का हिस्सा बनने वाली दो कंपनियां, सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसे अब सहारा कमोडिटी सर्विसेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है, और सहारा हाउसिंग इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने वैकल्पिक रूप से जारी किया था। ये ओएफसीडी कथित रूप से भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992, सेबी और अन्य कुंजी के प्रावधानों के उल्लंघन में जारी किए गए थे।
Sahara Group News : सहारा समूह की दो कंपनियों की ओर से वैकल्पिक रूप से ओएफसीडी जारी करने में सेबी के मानदंडों का उल्लंघन किया गया था। इस मामले में इन चार लोगों के खिलाफ वसूली की कार्रवाई शुरू की गई है। इसमें सुब्रत रॉय के अलावा अशोक रॉय चौधरी, रवि शंकर दुबे और वंदना भार्गव के बैंक और डीमैट खाते कुर्क किए गए हैं। सभी बैंकों, डिपॉजिटरी और म्युचुअल फंडों को यह निर्देश दिया गया है कि वह सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत रॉय और तीन अन्य के खातों से कोई डेबिट न होने दें। हालांकि क्रेडिट की अनुमति दी गई है।