
नई दिल्ली, 10 मार्च 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- LPG Gas Crisis in India : मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान युद्ध के बाद भारत में भी एलपीजी (LPG) गैस सप्लाई को लेकर चिंता बढ़ने लगी है। कई शहरों से गैस की कमी की खबरों के बीच केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम (Essential Commodities Act – ECA) लागू कर दिया है, ताकि घरेलू रसोई गैस की सप्लाई प्रभावित न हो। सरकार ने रिफाइनरियों और पेट्रोकेमिकल कंपनियों को निर्देश दिए हैं कि वे एलपीजी का उत्पादन बढ़ाएं और कुछ खास हाइड्रोकार्बन गैसों का इस्तेमाल LPG बनाने के लिए करें, जिससे घरेलू उपभोक्ताओं को गैस की लगातार उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।
क्या है Essential Commodities Act (ECA)?
आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (Essential Commodities Act, 1955) भारत सरकार का एक महत्वपूर्ण कानून है, जिसका उद्देश्य जरूरी वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करना है। इस कानून का मुख्य लक्ष्य जमाखोरी और कालाबाजारी को रोकना और आम लोगों को आवश्यक वस्तुएं उचित कीमतों पर उपलब्ध कराना है। इसके तहत सरकार जरूरत पड़ने पर स्टॉक लिमिट तय कर सकती है और सप्लाई चेन को नियंत्रित कर सकती है। इस अधिनियम की धारा 3 सरकार को आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने का अधिकार देती है। वहीं, इसके नियमों का उल्लंघन करने पर धारा 7 के तहत दंड का प्रावधान भी किया गया है। सरकार समय-समय पर इस कानून का इस्तेमाल कर गेहूं, खाद्य तेल, उर्वरक, पेट्रोलियम उत्पाद, बीज, जूट और अन्य जरूरी वस्तुओं के भंडारण और वितरण पर नियंत्रण लगाती रही है।
LPG Gas Crisis in India : सरकार ने जारी किए नए आदेश
मौजूदा स्थिति को देखते हुए सरकार ने आदेश दिया है कि रिफाइनरियां और पेट्रोकेमिकल प्लांट अब कुछ गैसों का इस्तेमाल पेट्रोकेमिकल उत्पादों या अन्य औद्योगिक कार्यों के लिए नहीं कर सकेंगे। इन गैसों का इस्तेमाल सीधे एलपीजी उत्पादन में किया जाएगा, ताकि देश में घरेलू रसोई गैस की कमी न हो। इसके अलावा तेल मार्केटिंग कंपनियों को भी निर्देश दिए गए हैं कि इस व्यवस्था के तहत मिलने वाली एलपीजी केवल घरेलू उपभोक्ताओं को ही उपलब्ध कराई जाए। सरकार का कहना है कि एलपीजी भारत में घरों में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाला एक जरूरी ईंधन है, इसलिए इसकी निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। यह नया आदेश 5 मार्च को जारी पुराने आदेश की जगह लेगा और अगले आदेश तक लागू रहेगा।
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