
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)– Aravalli case : सुप्रीम कोर्ट ने आज (सोमवार) अरावली पर्वत श्रृंखला विवाद पर सुनवाई की। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने आदेश दिया कि एक्सपर्ट कमेटी की सिफारिशों और उन पर सुप्रीम कोर्ट की दूसरी टिप्पणियों पर फिलहाल रोक लगाई जाए। कोर्ट ने साफ किया कि अगली सुनवाई तक इन सिफारिशों को लागू नहीं किया जाएगा। मामले की अगली सुनवाई 21 जनवरी, 2026 को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अरावली माइनिंग मामले में पिछले फैसले पर रोक लगा दी है और सरकार से साफ जवाब मांगा है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में कोर्ट के आदेशों, सरकार की भूमिका और पूरी प्रक्रिया के बारे में कई तरह की गलतफहमियां फैलाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई थी।
कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी, जिसे कोर्ट ने मान लिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि कोर्ट को भी लगा कि एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट और उस पर आधारित कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन का गलत मतलब निकाला जा रहा है। CJI ने इशारा किया कि इन गलतफहमियों को दूर करने के लिए क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हो सकती है, ताकि कोर्ट के इरादे और नतीजों को लेकर कोई कन्फ्यूजन न हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक्सपर्ट कमिटी की रिपोर्ट या कोर्ट के फैसले को लागू करने से पहले कई खास सवालों पर साफ डायरेक्शन देने के लिए एक बिना भेदभाव वाला और इंडिपेंडेंट असेसमेंट ज़रूरी है।
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