नई दिल्ली (वीकेंड रिपोर्ट) : Restruction on Paytm : RBI ने Paytm पेमेंट बैंक के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. RBI ने Paytm पेमेंट बैंक को अगले आदेश तक नए कस्टमर जोड़ने पर रोक लगा दी है. भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 35A के तहत, Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड को तत्काल प्रभाव से नए ग्राहकों को शामिल करने पर रोक लगाने का निर्देश दिया है.
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इसके अलावा RBI ने पेटीएम पेमेंट बैंक को IT सिस्टम का व्यापक सिस्टम ऑडिट करने के लिए एक आईटी ऑडिट फर्म भी नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है. RBI ने अपने आदेश में कहा है कि Paytm पेमेंट्स बैंक लिमिटेड अब नए ग्राहकों को आईटी लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा के बाद RBI से अनुमति मिल जाने के बाद ही जोड़ सकेगा. RBI ने Paytm पेमेंट्स बैंक के सुपरविजन के दौरान ऐसी बातें पाई है जो जिसे लेकर पर्यवेक्षकों ने चिंता जाहिर की है.
Restruction on Paytm : जिसे ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया है. इससे पहले बीते साल अक्टूबर 2021 में RBI Paytm पेमेंट्स बैंक पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना लगा चुका है. तब RBI ने कहा था कि Paytm पेमेंट बैंक ने RBI को फाइनल सर्टिफिकेट ऑफ ऑथराइजेशन (CoA) के लिए एक एप्लिकेशन भेजा था, जिसकी जांच करने पर पाया गया कि PPBL ने जो जानकारियां दी थीं, वह कंपनी की सही स्थिति को नहीं दर्शाता है.
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