नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): Grape-2 restrictions in Delhi… दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। दिल्लीवासियों ने 94 दिनों के बाद सोमवार को ‘बेहद खराब’ गुणवत्ता वाली हवा में सांस ली और शहर का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 310 पर पहुंच गया। इस बीच दिल्ली में ग्रैप-2 की पाबंदियां लागू कर दी हैं। एक्यूआई लेवल 300 से ज्यादा होने पर CAQM ने आदेश जारी किया। मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप-2 लागू होगा। इस आदेश के लागू होते ही दिल्ली-एनसीआर में डीजल जनरेटर पर रोक लगेगी। जानिए क्या-क्या पाबंदियां लागू होंगी।
1. चिन्हित सड़कों डेली बेसिस पर मैकेनिकल/वैक्यूम स्वीपिंग और पानी का छिड़काव करें।
2. भारी यातायात गलियारों, संवेदनशील इलाकों में सड़क की धूल को रोकने और निर्दिष्ट लैंडफिल स्थलों पर एकत्रित धूल के उचित निपटान के लिए सड़कों पर धूल अवरोधकों (कम से कम हर दूसरे दिन, गैर-पीक घंटों के दौरान) के उपयोग के साथ पानी का छिड़काव सुनिश्चित करें।
3. सी और डी साइटों पर धूल नियंत्रण उपायों को सख्ती से लागू करने के लिए निरीक्षण तेज करें।
4. एनसीआर में सभी चिन्हित हॉटस्पॉट में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्रित और लक्षित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। ऐसे प्रत्येक हॉटस्पॉट में प्रतिकूल वायु गुणवत्ता में योगदान देने वाले प्रमुख क्षेत्रों के लिए उपचारात्मक उपाय तेज करें।
5. वैकल्पिक बिजली उत्पादन सेट/उपकरण (डीजी सेट आदि) के उपयोग को कम करने के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करें।
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