
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)– देश की राजधानी दिल्ली में 1 जुलाई से 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल और CNG वाहनों, साथ ही 10 साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहनों को किसी भी पेट्रोल पंप से ईंधन नहीं मिलेगा। ये सभी वाहन अब End-of-Life (EOL) की श्रेणी में गिने जाएंगे। यहां तक की दिल्ली में आई किसी बाहरी राज्य की भी किसी पुरानी गाड़ी को भी किसी भी तरह का कोई भी तेल नहीं मिलेगा। वहीं नियमों का उल्लंघन होने पर कार्रवाई भी होगी। 1 नवंबर 2025 से दिल्ली-एनसीआर के गाजियाबाद, नोएडा, गुड़गांव और फरीदाबाद इलाके में भी यह नियम शुरू कर दिया जाएगा।
वहीं 1 अप्रैल 2026 से दिल्ली-एनसीआर की बची बाकी सब जगहों पर भी यह नियम लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने लगभग 200 टीमें बनाई हैं जो करीब 90% पेट्रोल पंपों को कवर करेंगी। इनमें परिवहन विभाग, ट्रैफिक पुलिस और MCD के अधिकारी शामिल होंगे। SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) के अनुसार, नियम तोड़ने वाले वाहनों को तुरंत जब्त कर लिया जाएगा और उनका स्क्रैपिंग RVSF गाइडलाइंस के तहत किया जाएगा।
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