- पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा कि हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब पंजाब सरकार डबल बेंच में अपील करेगी
- बोले- इस फैसले से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिला, इससे निजी स्कूलों की मनमानी कायम रहेगी
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब के शिक्षा मंत्री विजय इंदर सिंगला ने कहा है कि निजी स्कूलों को ट्यूशन फीस के भीसाफीस वसूलने की अनुमति देने वाले हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ अब पंजाब सरकार डबल बेंच में अपील करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। बोले, हाईकोर्ट के इस फैसले से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को न्याय नहीं मिला है। इससे निजी स्कूलों की मनमानी कायम रहेगी।
बता दें कि पंजाब के प्राइवेट स्कूलों द्वारा फीस वसूलने की मांग को लेकर दाखिल अलग-अलग याचिकाओं पर मंगलवार को पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए कहा कि स्कूल मैनेजमेंट को अपना एक्चुअल एक्सपेंडिचर देखना होगा उसी हिसाब से वह चार्जेस वसूल सकते हैं। स्कूल जो सेवाएं दे रहे हैं उसके चार्जेस बच्चों से वसूल सकते हैं। जस्टिस निर्मलजीत कौर ने फैसले में कहा कि भले ही स्कूल लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास दे रहे हो या नहीं लेकिन वे ट्यूशन फीस बच्चों से वसूल सकते हैं।
फैंसले में यह भी कहा गया था कि स्कूल इस साल बढ़ी हुई फीस नहीं लें। यानी कि उनको 2019 – 20 का ही फीस स्ट्रक्चर अपनाना होगा। इसके साथ ही कहा था कि यदि कोई अभिभावक स्कूल फीस नहीं दे सकते वो अलग से एप्लीकेशन स्कूल को दे सकते हैं जिसमें उनको अपने फ़ाइनेंशियल स्टेटस का प्रूफ देना होगा। इसके बाद स्कूल सहानुभूति से ऐसे मामलों पर विचार करें।स्कूल परेशान तो डीईओ के पास जाए। कोर्ट ने कहा है कि अगर कोई स्कूल फाइनेंशियल क्रंच से गुजर रहा है तो वह डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर को प्रूफ के साथ अपनी रिप्रेजेंटेशन दे। जिस पर 3 हफ्तों में फैसला करना होगा।
यह है मामला
प्राइवेट स्कूलों की तरफ से याचिका दायर कर पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड के 14 मई 2020 के फैसले को चुनौती दी गई जिसमें कहा गया कि प्राइवेट स्कूल ट्यूशन फीस के अलावा कोई दूसरी फीस नहीं वसूलेंगे। इसमें बिल्डिंग चार्जेज, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेज और दूसरे भुगतान शामिल नहीं होंगे। कहा गया कि एक तरफ स्कूलों को निर्देश जारी कर कहा जा रहा है कि टीचर्स की सैलरी में कटौती न करें वहीं दूसरी तरफ फीस में छूट की बात की जा रही है।
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