
चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) – New rules for Buildings : मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में बरनाला नगर परिषद को नगर निगम का दर्जा देने को मंज़ूरी दे दी गई है। इसके साथ ही, लुधियाना ज़िले में लुधियाना उत्तर नई उप-तहसील बनाने को भी ज़रूरी मंज़ूरी दे दी गई है।
New rules for Buildings
इसके अलावा, पंजाब कैबिनेट द्वारा लिए गए अन्य फ़ैसलों में, पंजाब यूनिफ़ाइड बिल्डिंग रूल्स 2025 को हरी झंडी दे दी गई है। इस नियम के अनुसार, पंजाब में बन रही कॉलोनियों में इमारत की ऊँचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर करने के लिए विभाग से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके लिए सिर्फ़ आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेट ही काफ़ी होगा।
New rules for Jobs पंजाब कैबिनेट ने पंजाब स्पोर्ट्स मेडिसिन कैडर में लगभग 100 नए पद भरने को मंज़ूरी दे दी है। ये पद तीन साल की अवधि के लिए अनुबंध के आधार पर भरे जाएँगे। इसमें ग्रुप ए के 14, ग्रुप बी के 16 और ग्रुप सी के लगभग 80 पद भरे जाएँगे।
New rules for Hospital : पंजाब कैबिनेट ने डेरा बस्सी में 100 बिस्तरों वाले ईएसआई अस्पताल के निर्माण के लिए केंद्र सरकार द्वारा 4 एकड़ ज़मीन के प्रावधान को भी मंज़ूरी दे दी है। इसके अलावा, कैबिनेट ने पंजाब के नशा मुक्ति केंद्रों के नियमों में संशोधन किया है। इस संशोधन के अनुसार, पंजाब सरकार नशा मुक्ति केंद्रों में राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली दवाओं की निगरानी करेगी।
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