

चंडीगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट)- Colonel Bath assault case पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने महत्वपूर्ण आदेश पारित कर चंडीगढ़ पुलिस की विशेष जाँच टीम (SIT) की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने मामले की जाँच केंद्रीय जाँच ब्यूरो (CBI) को सौंप दी है। न्यायमूर्ति राजेश भारद्वाज की अदालत में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत के निर्देश पर SIT प्रमुख एसपी मंजीत श्योराण पेश हुए।
सुनवाई के दौरान, चंडीगढ़ प्रशासन के वकील की दलीलों पर असंतोष व्यक्त करते हुए अदालत ने तीखी टिप्पणी की कि SIT की जाँच में गंभीर खामियाँ हैं और इसकी कार्यप्रणाली संदिग्धों को ‘संदेह का लाभ’ देने की स्थिति पैदा कर रही है। अदालत ने स्पष्ट रूप से कहा कि इस तरह की जाँच प्रणाली न्याय के मूल सिद्धांतों के विरुद्ध है और इससे पीड़ित को न्याय नहीं मिल सकता। इसलिए, अदालत ने निष्पक्ष और प्रभावी जाँच सुनिश्चित करने के लिए मामले को सीबीआई को सौंपने का आदेश दिया।
यह फैसला कर्नल पुष्पिंदर सिंह बाठ के लिए एक बड़ी राहत के रूप में देखा जा रहा है, जिन्होंने एसआईटी पर पक्षपात और लापरवाही का आरोप लगाया था। अब सीबीआई इस मामले की पूरी और निष्पक्ष जाँच करेगी।
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