नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट): Shock to telecom companies… सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों को बड़ा झटका देते हुए एजीआर बकाया को लेकर टेलीकॉम कंपनियों की क्यूरेटिव पिटिशन को खारिज कर दिया है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने समायोजित सकल राजस्व की पुनर्गणना की मांग करने की अर्जी को भी खारिज कर दिया है।
Shock to telecom companies… एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू (AGR) संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग की ओर से टेलीकॉम कंपनियों से लिया जाने वाला यूजेज और लाइसेंसिग फीस को कहते हैं। दूरसंचार विभाग का कहना था कि AGR की गणना किसी टेलीकॉम कंपनी को होने वाली संपूर्ण आय या रेवेन्यू के आधार पर होनी चाहिए, जिसमें डिपॉजिट इंट्रेस्ट और एसेट बिक्री जैसे अन्य टेलीकॉम सॉर्स से हुई आमदनी भी शामिल हो।