

नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – Setback to Patanjali Ayurveda : दिल्ली हाईकोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद को गहरा झटका लगा है। कोर्ट ने डाबर की उस अर्जी को स्वीकार कर लिया जिसमें उसने पतंजलि के च्यवनप्राश विज्ञापनों में अपमानजनक टिप्पणियों के कारण उन्हें हटाने का अनुरोध किया था। हाईकोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद को डाबर च्यवनप्राश उत्पाद का कथित रूप से अपमान करने वाले विज्ञापन चलाने से रोक दिया है। इससे पहले पिछले माह इलाहाबाद हाई कोर्ट से पतंजलि आयुर्वेद को बड़ा झटका लगा था।
कोर्ट ने पतंजलि आयुर्वेद की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें उसने जीएसटी कानून के तहत 273.5 करोड़ रुपये के जुर्माने को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति शेखर बी सराफ और विपिन चंद्र दीक्षित की पीठ ने फैसला सुनाया था कि सीजीएसटी अधिनियम की धारा 122 के तहत जीएसटी सिविल प्रकृति का हैं और टैक्स अधिकारी बिना किसी आपराधिक मुकदमे के इन्हें लगा सकते हैं।
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