नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) : RBI Imposes Penalties : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों को ना मानना 8 सहकारी बैंकों को भारी पड़ गया और केंद्रीय बैंक ने इनकी अवहेलना करने पर इन बैंकों पर बड़ी कार्रवाई की है। RBI ने इस सभी बैंकों पर नियामकीय अनुपालन में कमियों के लिए जुर्माना लगाया गया है। इनके द्वारा Loan and KYC से संबंधित निर्देशों को दरकिनार किया गया था। केंद्रीय बैंक ने यह जानकारी देते हुए कहा कि Associate Co-Operative Bank Limited सूरत (गुजरात) पर निर्देशों का अनुपालन नहीं करने के लिए 4 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
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RBI ने कहा कि Depositor Education and Awareness Fund Scheme, 2014 के कुछ मानदंडों के उल्लंघन के लिए वराछा सहकारी बैंक लिमिटेड, सूरत पर 1 लाख रुपये, Mogaveera Co-Operative Bank Limited, मुंबई पर KYC मानदंडों से संबंधित कुछ निर्देशों का पालन न करने के लिए 2 लाख रुपये और Vasai Janata Sahakari Bank, पालघर पर भी 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
RBI Imposes Penalties : RBI ने राजकोट People’s Co-Operative Bank, राजकोट पर 1 लाख रुपये, भद्राद्री Co-Operative Urban Bank पर 2 लाख रुपये, जम्मू Central Co-Operative Bank Limited और जम्मू और जोधपुर नागरिक सहकारी बैंक, जोधपुर पर प्रत्येक पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है। RBI ने कहा कि जुर्माना नियामकीय अनुपालन में कमियों पर आधारित है और यह बैंकों द्वारा अपने संबंधित ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर सवाल नहीं खड़ा करता है।