
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – Income Tax Bill : संसद का बजट सत्र चल रहा है और आज लोकसभा में सरकार नया इनकम टैक्स बिल पेश करने वाली है, जोकि इनकम टैक्स एक्ट 1961 की जगह लेगा। 63 साल बाद बदले जा रहे इस बिल में कई बदलाव किए गए हैं, जिसकी जानकारी इसके पेश होने से पहले बुधवार को सामने आई ड्राफ्ट कॉपी में सामने आ गई है।
Income Tax Bill : आज कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने भारत-पाकिस्तान सीमा के निकट नवीकरणीय ऊर्जा सुविधा की स्थापना पर चर्चा के लिए लोकसभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव पेश किया। नए इनकम टैक्स बिल में टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट को पेश किये जाने की उम्मीद है। यह कॉन्सेप्ट इसलिए लाया जा सकता है ताकि टैक्सपेयर्स को असेसमेंट ईयर और पिछले साल के कारण होने वाली परेशानियों से बचाया जा सके। कई टैक्सपेयर टैक्स जमा करते समय और रिटर्न फाइल करने समय असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर को लेकर उलझ जाते हैं। टैक्स ईयर के कॉन्सेप्ट से टैक्सपेयर्स को यह समझने में मदद मिलेगी कि किस साल के लिए आईटीआर फाइल किया जा रहा है और टैक्स जमा किया जा रहा है।
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