
मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट)- Chanda Kochhar convicted : आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ चंदा कोचर को दोषी माना गया है। विडियोकॉन कंपनी को 300 करोड़ रुपये का लोन पास करने के लिए उन पर 64 करोड़ रुपये का घूस लेने का आरोप लगा था, जिसमें उन्हें दोषी माना गया है। ICICI बैंक की पूर्व CEO चंदा कोचर को एक अपीलेट ट्रिब्यूनल ने 64 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का दोषी पाया है। ट्रिब्यूनल के अनुसार, रिश्वत का पैसा वीडियोकॉन की कंपनी एसईपीएल से निकलकर ‘न्यूपावर रिन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड’ नाम की कंपनी में भेजा गया था।
ट्रिब्यूनल ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) के मामले को सही बताते हुए कहा कि चंदा कोचर ने लोन पास करने के दौरान अपने पति के वीडियोकॉन के साथ कारोबारी रिश्तों का खुलासा नहीं किया, जो ICICI Bank के कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नियमों का उल्लंघन है। वीडियोकॉन को जिस कमेटी ने लोन दिया, चंद्रा उस कमेटी का हिस्सा थीं। ट्रिब्यूनल ने यह भी कहा कि ED ने PMLA एक्ट की धारा 50 के तहत दर्ज बयानों और सबूतों के आधार पर इस मामले को पुख्ता किया है, जो कानूनी रूप से मान्य हैं।
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