मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट)- Trouble for Saif Ali Khan : बालीवुड अभिनेता सैफ अली खान एक और संकट में फंस गए हैं। खान के पटौदी परिवार की 15,000 करोड़ रुपये की संपत्ति सरकार शत्रु संपत्ति अधिनियम के तहत अपने नियंत्रण में ले सकती है। ये संपत्ति मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में स्थित है। दरअसल, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम फैसला देते हुए 2015 में इन संपत्तियों पर लगाए गए रोक को हटा दिया है। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि शत्रु संपत्ति कानून आखिर लागू क्यों किया गया।
Trouble for Saif Ali Khan : भारत सरकार ने यह कानून सभी देशों पर नहीं लागू किया है, बल्कि अपने खास दुश्मनों पर ही इसे लागू किया है। भारत के सबसे खास दुश्मन चीन और पाकिस्तान ही हैं, जिनके साथ कई युद्ध भी लड़े जा चुके हैं। पाकिस्तान के साथ 1965 में हुए युद्ध के बाद भारत सरकार ने शत्रु संपत्ति (संरक्षण एवं पजीकरण) कानून पेश किया। इसमें कहा गया कि बंटवारे के बाद या 1965 अथवा 1971 के युद्ध के बाद जो भी नागरिक भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और वहां की नागरिकता ले ली, उनकी सभी अचल संपत्ति को शत्रु संपत्ति माना जाएगा।
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