
अमृतसर (वीकैंड रिपोर्ट): Shops closed in Amritsar : जिले में सख्त पाबंदियों के आदेश जारी किए गए हैं। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर (ADC) रोहित गुप्ता ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किया है, जिसके अनुसार शहर में दो दिनों तक कुछ विशेष श्रेणी की दुकानें बंद रहेंगी।
अमृतसर प्रशासन ने श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के उपलक्ष्य में निकाले जाने वाले दो दिवसीय नगर-कीर्तन को ध्यान में रखते हुए यह पाबंदियाँ लागू की हैं। 20 और 21 नवंबर को नगर-कीर्तन मार्ग पर स्थित शराब, अहाते, पान-बीड़ी, तंबाकू-सिगरेट तथा अंडा, मीट और मछली बेचने वाली सभी दुकानों को पूर्णत: बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।
Shops closed in Amritsar : नगर-कीर्तन का रूट
20 नवंबर को पंजाब सरकार द्वारा गुरदासपुर से श्री आनंदपुर साहिब तक विशेष नगर-कीर्तन निकाला जाएगा। यह अमृतसर में महिता चौक से प्रवेश करते हुए बाबा बकाला साहिब, रहिया, जंडियाला गुरु, गोल्डन गेट, राम तलाई चौक, घी मंडी और गुरुद्वारा शहीदां साहिब से होता हुआ डेरा बाबा भूरी वाले पहुंचेगा।
21 नवंबर को शोभायात्रा फिर डेरा बाबा भूरी वाले से शुरू होकर श्री शहीद गंज साहिब, गिलवाली गेट, हकीमा गेट, खजाना गेट, झब्बाल रोड और गुरुद्वारा बीर बाबा बूढ़ा साहिब के रास्ते आगे बढ़ेगी।
प्रशासन ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि नगर-कीर्तन की पवित्रता और शांतिपूर्ण वातावरण बनाए रखने के लिए इन दो दिनों में उक्त मार्ग पर स्थित सभी शराब, तंबाकू और मांसाहार दुकानों पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यदि कोई दुकानदार इन आदेशों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
अधिकारियों ने आमजन से अपील की है कि वे इन निर्देशों का पालन करें और नगर-कीर्तन के दौरान शांतिपूर्ण एवं श्रद्धापूर्ण माहौल बनाए रखने में सहयोग दें।
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