पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट) Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव- 2024 को ध्यान में रखते भारतीय चुनाव आयोग ने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए विभिन्न पहचान पत्रों का प्रयोग करने की अनुमति दी है।
डिप्टी कमिश्नर-कम-ज़िला चुनाव अधिकारी ने बताया कि जिन वोटरों के पास वोटर शिनाख्ती कार्ड ( ई-ऐपिक) नहीं हैं अपने वोट के अधिकार का प्रयोग के लिए विभिन्न पहचान पत्र जैसे आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राईविंग लायसैंस या केंद्र सरकार/ राज्य सरकार/ पी.एस.यूज पब्लिक लिमटिड कंपनियों द्वारा जारी सर्विस आई डी कार्ड, आर.जी.आई. द्वारा एन.पी.आर. तहत जारी स्मार्ट कार्ड और फोटोशुदा सर्विस पहचान पत्र मनगरेगा जॉब कार्ड, बैंक या डाकख़ाने से फोटो के पासबुक्क,श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राईविंग लाईसैंस, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटो वाले पैंशन दस्तावेज़, सांसद/ विधायक, को जारी सरकारी पहचान पत्र दिखाए जा सकते है।
इसके इलावा भारतीय चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेशों अनुसार फोटोशुदा बैंक या डाकख़ाने की पास बुक्क, पैन कार्ड, मगनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की तरफ से जारी सेहत बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोशुदा पैंशन दस्तावेज़, यूनिक डिसअबिलटी पहचान पत्र ( यू.डी.आई.डी.) का भी प्रयोग किया जा सकता है।
Lok Sabha Elections 2024
उन्होंने कहा कि कोई भी जानकारी स्लिप के साथ उक्त पहचान पत्रों में से कोई एक पहचान पत्र दिखा कर वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकता है। डिप्टी कमिशनर ने ज़िला निवासियों को यह भी अपील की कि 1 जून 2024 को ज़िले भर में बनाऐ गए 1951 पोलिंग बूथों पर सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान किया जा सकता है। उन्होंने यह भी अपील पूरे उत्साह से मताधिकार का इस्तेमाल किया जाए क्योंकि मतदान हमारे देश की लोकतंत्रीय प्रक्रिया का आधार है।
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