
पंजाब (वीकैंड रिपोर्ट): चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री आवास के बाहर वाली सड़क को आम लोगों के लिए खोलने के पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट के आदेशों को पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। यह सड़क 1980 के दशक में आतंकवाद के समय बंद कर दी थी। उच्चतम न्यायलय ने इस मामले में सभी पक्षकारों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई से पहले अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
आपको बता दें की हाईकोर्ट ने 22 अप्रैल को अपने आदेश में कहा की सुखना झील को चंडीगढ़ के नयागाव से जोड़ने वाली 500 मीटर सड़क की शुरुआत में प्रायोगिक आधार पर एक मई से सुबह 7 बजे शाम के 7 बजे तक खोलने का निर्देश जारी कर दिया था।
जिसके बाद जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने इस मामले में सुनवाई करते हुए बोले की लोगों को परेशानी तो होती है। परन्तु हम सबको ये भी नहीं भूलना चाहिए की पंजाब में फिर से आतंकवाद पनप रहा है। देखा जाए तो मुख्यमंत्री आवास तक एक रॉकेट ग्रेनेड आराम से पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री वाली सड़क खोलने से बहुत बड़ी परेशानिया आ सकती हैं। इससे आतंक को बढ़ावा दिया जा रहा है अगर यह रुट खोल दिया गया तो बड़े हमले की संभावना है।
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