
रांची (वीकैंड रिपोर्ट) -Money laundering case : सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद झारखण्ड की निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दी गयी जमानत अर्जी ख़ारिज कर दी है। उनके मामले में सोमवार को हुई सुनवाई और बहस के बाद अदालत ने उन्हें बेल ना देने का फैसला किया। झारखण्ड के खूंटी में मनरेगा घोटाले में पूजा सिंघल को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किया था। उनकी ये गिरफ्तारी 11 मई 2022 को हुई।
गिरतारी करने से पहले एजेन्सी ने उनके घर और अन्य ठिकानों पर रेड की थी। इसके बाद उनके पति अभिषेक झा के 20 करोड़ रुपये सीए सुमन कुमार के घर से पकडे गए। जेल जाने के बाद झारखड सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। उनकी पुत्री बीमार पड़ गयी थी उसके इलाज के लिए कोर्ट ने उसे कुछ समय के लिए जमानत की इजाजत दे दी थी लेकिन साथ ही में ये भी आर्डर दे दिया था के उसे फिर से सरेंडर करना होगा
Money laundering case : कोर्ट के हुकम के मुताबिक सिंघल ने 12 अप्रैल 2023 को रांची ईडी की विशेष कोर्ट में खुद को सरेंडर कर दिया। तब से वो पुलिस की गिरफ्तारी में है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में उसके पति का भी हाथ है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे अग्रिम जमानत दी हुई है। पूजा सिंघल ने जमानत की अर्जी अपनी सेहत खराब होने के कारन लगाई थी। उसके वकील ने ये दलील भी दी के पूजा सिंघल 585 दिनों से जेल में बंद है । उसकी सेहत लगातार खराब चल रही है। इसलिए उसे जमानत की इजाजत दी जाए।
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