चंडिगढ़ (वीकैंड रिपोर्ट) : पंजाब सरकार द्वारा कोविड -19 के बढ़ते केसों को देखते हुऐ नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। एक ओर जिन जिलों में नाईट कर्फ्यू लगाया गया है वहां अब टाईमिंग रात 9 से सुबह 5 बजे तक कर दी गई है वहीं मैडिकल व नर्सिंग कॉलेजों के छोड़ कर 31 मार्च तक साभी स्कूल व कॉलेज बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए गए हैं।
इस बारे मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा शुक्रवार को एक वर्चुअल मीटिंग में सभी जिलों के मुख्य प्रशासनिक अधिकारीयों के साथ हलातों का जाय्ज़ा लिया और कोविड के दौरान हालातों पर चर्चा की।
सोमवार के बाद शनिवार को नाईट कर्फ्यू के अलावा दिन में 11 से 12 बजे तक मौन रखा जाएगा इस दौरान वाहनों के सड़कों पर चलने पर भी रोक लगाई गई है। ये आदेश कोरोना के कारण अपनी जान गवानें वालों को श्रद्धांजलि देने के लिए दिए गए हैं।
पढ़ें आज जारी हुऐ आदेशों की प्रमुख बातें :-
पंजाब के 11 जिले जहां पर कोरोना ज्यादा है, उन जिलों में सोशल गैदरिंग तय कर दी गई है। इन जिलों में अब शादी व संस्कार में फिर से 20 से ज्यादा लोग ईक्कठे नहीं हो सकेंगे।
विवाह-शादी व अंतिम संस्कार को छोड़ कर बाकी कार्यक्रमों पर रोक।
सिनेमाघरों में भी अब फिर से 50 प्रतिशत लोग ही जा सकेंगे। इसके साथ ही मॉल में भी एक ही समय में 100 से अधिक लोगों को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। जबकि रविवार को ये सब बंद रहेंगें। घर में मेहामानों की संख्या 10 ज्यादा न होने दें।
अगले सप्ताह से हर शनिवार को सुबह 11 से 12 बजे तक कोविड के कारण जान गंवाने वालों की याद में एक घंटे मौन रखा जाएगा। इस दौरान सड़कों पर वाहनों की आवाजाही रोक दी जाएगी।
सभी जिलों में माईक्रोकंटेनमेंट ज़ोन दोबारा से लागू किए जाएंगे।
जालंधर, कपूरथला, होशियारपुर, लुधियाना, अमृत्सर, मोहाली, पटियाला, शहीद भगत सिंह नगर, फतेहगढ़ साहिब, रोपड़ व मोगा इत्यादि जिन जिलों में ज्यादा कोरोना है वहां पर सरकारी कार्यालयों में डिलिंग भी सीमित की जाएगी।
सभी हस्पतालों में कोविड बैड मुहैया करवाने के आदेश दिए गए है।
मुख्यमंत्री ने स्वास्थ विभाग को रोजाना 35000 टेस्ट करने व कोरोना फैलाने वालों (सुपर सप्रैडर) का विशेष ध्यान रखने के भी आदेश दिए हैं।
मास्क ना पहनने वालों पर सख्ती करने व उनका कोरोना टेस्ट करवाने के आदेश दिए हैं।
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