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Market will remain closed on Saturday, Sunday and holidays in Punjab, ban on exit
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पंजाब: कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आदेश दिया है कि नए लॉकडाउन को सख्ती से लागू करें
चंडीगढ़, वीकैंड रिपोर्ट) : कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए पंजाब सरकार ने लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। पंजाब सरकार ने शनिवार, रविवार और पब्लिक हॉलिडे पर पूरे राज्य में सभी दुकानें, बाजार बंद और घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रखने का फैसला किया है।
पंजाब में शनिवार, रविवार व हॉलीडे पर बाजार बंद, बाहर निकलना बैन
पंजाब सरकार ने शनिवार और रविवार सहित पब्लिक हॉली डे पर लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने का फैसला किया है। इन दिनों में सभी दुकानें और बाजार बंद रहेंगे। घर से निकलने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी। केवल जरूरी सामान की डिलीवरी करने वाले वाहनों और दुकानों को खोलने की इजाजत होगी। औद्योगिक इकाइयां पहले ही तरह चलती रहेंगी। शनिवार और रविवार को कोई भी दुकान खुली मिली तो भारी जुर्माना लगाया जाएगा। राज्य में मेडिकल स्टाफ और जरूरी सेवाओं को छोड़ कर बाकी सबके लिए कोवा ऐप के जरिए ई-पास लेना जरूरी होगा। इसके अलावा छुट्टी वाले दिनों में ट्रांसपोर्टेशन पर भी रोक रहेगी।
फाइल फोटो।
पंजाब में क्या खुलेगा-क्या बंद रहेगा; नहीं तो होगा भारी जुर्माना
- केवल किराना, मेडिकल और जरूरी चीजों की दुकानें खुल सकेंगी। इसके लिए पास जारी करने के लिए एसडीएम को अधिकृत किया गया है।
- ट्रांसपाेर्टेशन को लेकर केवल जरूरी चीजों से जुड़े वाहनों को ही राज्य की सीमा में प्रवेश करने दिया जाएगा।
- शनिवार व रविवार के अलावा बाकी के पब्लिक हॉलीडे के दौरान बाजार एवं दुकानें बंद रखी जाएंगी।
- नियमों को लागू करवाने के लिए सभी जिलों के एसएसपी को नोडल अफसर बनाया गया।
- छुट्टी वाले दिनों में लोगों को आने जाने के लिए कोवा ऐप के जरिए बनवाना होगा ई-पास।
- पंजाब के बॉर्डर से सटे दूसरे राज्यों के लोगों को बिना पास और मेडिकल सर्टीफिकेट के आने नहीं दिया जाएगा
- पंजाब के बाॅर्डरों को पूरी तरह से रखा जाएगा सील।
- छुट्टी वाले दिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट को भी रखा जाएगा बंद।
- वाहनों को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। नियम तोड़ने पर काफी समय के लिए वाहन को इंपाउंड किया जाएगा।
- जिन लोगों के पुराने पास हैं वो रिन्यू करवा सकते हैं।
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