





नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- 30 Day Recharge Plan : देश के करोड़ों प्रीपेड मोबाइल उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। अब बार-बार मोबाइल रिचार्ज कराने की परेशानी कम होने वाली है। केंद्र सरकार ने ‘टेलीकॉम उपभोक्ता संरक्षण (13वां संशोधन) विनियम, 2026’ लागू कर दिया है, जिसके तहत टेलीकॉम कंपनियों को 30 दिनों की वैधता वाले रिचार्ज प्लान उपलब्ध कराने होंगे। इस बदलाव का सबसे बड़ा फायदा उन ग्राहकों को मिलेगा, जिन्हें अब सालभर में 13 बार नहीं बल्कि केवल 12 बार रिचार्ज कराना पड़ेगा। माना जा रहा है कि इससे मोबाइल उपभोक्ताओं पर पड़ने वाला अतिरिक्त आर्थिक बोझ कम होगा और उन्हें अधिक पारदर्शी विकल्प मिलेंगे।
राघव चड्ढा ने साझा की जानकारी
राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर इस फैसले का स्वागत करते हुए जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि मार्च 2026 में संसद में उन्होंने 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लानों का मुद्दा उठाया था और उपभोक्ताओं की शिकायतों को सरकार के सामने रखा था। उन्होंने अपने संदेश में भारत सरकार और भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI) का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह फैसला आम उपभोक्ताओं के हित में एक महत्वपूर्ण कदम है।
अब 13 नहीं, सिर्फ 12 बार होगा रिचार्ज
अब तक अधिकांश टेलीकॉम कंपनियां 28 दिन की वैलिडिटी वाले प्लान देती थीं, जिसके कारण ग्राहकों को एक साल में 13 बार रिचार्ज कराना पड़ता था। नए नियम लागू होने के बाद 30 दिन की वैधता वाले प्लान उपलब्ध होंगे, जिससे ग्राहकों को अतिरिक्त खर्च से राहत मिलेगी।
30 Day Recharge Plan : सिर्फ कॉलिंग करने वालों के लिए भी राहत
नए नियमों में उन मोबाइल उपभोक्ताओं का भी विशेष ध्यान रखा गया है, जिन्हें इंटरनेट डेटा की जरूरत नहीं होती। अब टेलीकॉम कंपनियों को ऐसे वॉइस और एसएमएस आधारित किफायती प्लान भी उपलब्ध कराने होंगे, जिनमें डेटा का अतिरिक्त शुल्क शामिल नहीं होगा। इससे बुजुर्गों, ग्रामीण उपभोक्ताओं और केवल कॉलिंग के लिए मोबाइल इस्तेमाल करने वाले लोगों को सीधा फायदा मिलेगा।
उपभोक्ताओं को मिलेंगे ज्यादा विकल्प
TRAI के अनुसार नए नियमों का उद्देश्य उपभोक्ताओं को अधिक विकल्प देना, पारदर्शिता बढ़ाना और मोबाइल सेवाओं को अधिक किफायती बनाना है। इस फैसले से टेलीकॉम सेक्टर में ग्राहकों की सुविधा और अधिकारों को और मजबूती मिलने की उम्मीद है।
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