
नई दिल्ली, 1 मई 2026 (वीकैंड रिपोर्ट)- OCI Rules 2026 : Ministry of Home Affairs ने नागरिकता (संशोधन) नियम, 2026 को अधिसूचित करते हुए 2009 के पुराने नियमों में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत Overseas Citizen of India (OCI) कार्ड से जुड़ी सभी प्रक्रियाओं को पूरी तरह डिजिटल बना दिया गया है, जिससे आवेदन, पंजीकरण और अपील अब पहले से अधिक सरल और तेज हो जाएंगे।
नई व्यवस्था के अनुसार, OCI कार्ड के लिए आवेदन करना या उसे त्यागना अब पूरी तरह ऑनलाइन पोर्टल के जरिए होगा। पहले जहां कागजी दस्तावेजों की आवश्यकता होती थी, अब उसे खत्म कर डिजिटल सिस्टम लागू किया गया है। इसके साथ ही सरकार ने e-OCI सुविधा भी शुरू की है, जिससे आवेदकों को फिजिकल कार्ड के साथ डिजिटल पंजीकरण की सुविधा मिलेगी। राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार, नाबालिगों से जुड़ा एक अहम नियम भी स्पष्ट किया गया है। अब कोई भी नाबालिग एक साथ भारतीय और किसी अन्य देश का पासपोर्ट नहीं रख सकेगा। पहले यह केवल एक घोषणा थी, लेकिन अब इसे नियम का हिस्सा बना दिया गया है।
OCI Rules 2026 : इसके अलावा, यदि कोई व्यक्ति अपना OCI दर्जा छोड़ता है, तो उसे अपना मूल कार्ड नजदीकी भारतीय मिशन, पोस्ट या विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण अधिकारी (FRO) के पास जमा करना अनिवार्य होगा। इसी तरह, यदि सरकार किसी का OCI दर्जा रद्द करती है, तो भी कार्ड वापस करना जरूरी होगा। डिजिटल व्यवस्था लागू होने के बाद सरकार e-OCI धारकों के मामलों में अपने रिकॉर्ड के आधार पर सीधे पंजीकरण रद्द कर सकेगी, जिससे प्रक्रिया और अधिक पारदर्शी बनेगी। साथ ही अब दस्तावेजों की डुप्लिकेट कॉपी जमा करने की बाध्यता भी समाप्त कर दी गई है।
सरकार ने अपील प्रक्रिया को भी मजबूत किया है। यदि किसी आवेदन को खारिज किया जाता है, तो उच्च अधिकारी उसकी समीक्षा करेगा और आवेदक को अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा। यह योजना उन भारतीय मूल के लोगों को OCI के रूप में पंजीकरण की अनुमति देती है, जो 26 जनवरी 1950 के बाद भारत के नागरिक रहे हों या नागरिकता के पात्र रहे हों। हालांकि, पाकिस्तान या बांग्लादेश से जुड़े लोग इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगे। एक और महत्वपूर्ण बदलाव के तहत अब OCI आवेदकों को फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन प्रोग्राम के लिए सहमति देनी होगी, जिसके तहत उनके बायोमेट्रिक डेटा का उपयोग किया जाएगा, ताकि भविष्य में इमिग्रेशन प्रक्रिया को और तेज किया जा सके।
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