
भुवनेश्वर (वीकैंड रिपोर्ट)- Odisha Tobacco-Gutkha Ban : ओडिशा सरकार ने लोगों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए एक ऐतिहासिक और सख्त फैसला लिया है। राज्य में अब गुटखा, तंबाकू और निकोटीन से जुड़े सभी उत्पादों पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। यानी अब ओडिशा में इन उत्पादों का निर्माण, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, भंडारण, परिवहन, वितरण और बिक्री — सब कुछ गैरकानूनी होगा। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा 21 जनवरी को जारी अधिसूचना के तहत यह प्रतिबंध लागू कर दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और FSSAI के नियमों के अनुरूप है।
अब हर तरह का तंबाकू-निकोटीन उत्पाद बैन
इस आदेश के तहत केवल गुटखा ही नहीं, बल्कि सभी प्रकार के चबाने वाले खाद्य पदार्थ जिनमें तंबाकू या निकोटीन मिला हो — जैसे जर्दा, खैनी, फ्लेवर वाला तंबाकू या किसी भी एडिटिव के साथ मिला उत्पाद — सब पर रोक रहेगी। सरकार ने इस फैसले को खाद्य सुरक्षा एवं मानक विनियम, 2011 और खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं।
पुराने नियम खत्म, नया कानून सख्ती से लागू
सरकार ने साफ किया है कि यह नया आदेश 3 जनवरी 2013 के पुराने प्रतिबंध को भी निरस्त करता है। पहले नियमों में अस्पष्टता थी, जिससे कई जगह ढील मिल जाती थी, लेकिन अब पूरे राज्य में एक समान और सख्त कार्रवाई होगी।
Odisha Tobacco-Gutkha Ban : सरकार ने गुटखा-तंबाकू के खतरों पर किया खुलासा
सरकार ने बताया कि गुटखा और तंबाकू केवल नशे की लत ही नहीं लगाते, बल्कि ये मुंह, गला, इसोफेगस, पेट, पैंक्रियास, किडनी और श्वसन तंत्र के कैंसर से सीधे जुड़े हुए हैं। दांतों और मसूड़ों को भी गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अंतर्गत आने वाली अंतरराष्ट्रीय कैंसर अनुसंधान संस्था के अनुसार ये सभी उत्पाद इंसानों में कैंसर पैदा करने वाले पदार्थ हैं।
सरकार की जनता से अपील
ओडिशा सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस प्रतिबंध का पूरी तरह पालन करें और प्रशासन का सहयोग करें। सरकार का लक्ष्य है — एक स्वस्थ, सुरक्षित और तंबाकू-मुक्त ओडिशा।
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