
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- PAN-Aadhaar Link : अगर आपने अब तक अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड लिंक (Aadhaar-PAN Link) नहीं किया है, तो इसके लिए केवल 3 दिन का समय बचा है। इस लिंकिंग को 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करना अनिवार्य है। इसके बाद 1 जनवरी 2026 से पैन कार्ड निष्क्रिय किया जा सकता है, जिससे वित्तीय लेन-देन और टैक्स संबंधी कई परेशानियां आ सकती हैं।
कौन कर रहा है लिंकिंग जरूरी:
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के मुताबिक, जिन पैन कार्ड होल्डर्स का कार्ड 1 अक्टूबर 2024 से पहले आधार नंबर का उपयोग करके जारी किया गया था, उन्हें इस साल के अंत तक Aadhaar-PAN लिंक करना अनिवार्य है।
1 जनवरी से क्या होगा:
अगर लिंकिंग नहीं हुई तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। इससे इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने, टैक्स रिफंड प्राप्त करने और अन्य वित्तीय लेन-देन में समस्या आ सकती है। जुर्माना और स्रोत पर अधिक टैक्स कटौती जैसी परेशानियां भी हो सकती हैं।
PAN-Aadhaar लिंक करना क्यों जरूरी है:
निष्क्रिय पैन कार्ड के कारण बैंक, म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग सेवाएं रोक सकती हैं। KYC संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं।
PAN-Aadhaar Link : घर बैठे PAN-Aadhaar लिंक करने का तरीका:
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इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट www.incometax.gov.in पर जाएं।
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क्विक लिंक सेक्शन में ‘Link Aadhaar’ पर क्लिक करें।
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पैन, आधार और मोबाइल नंबर डालें।
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‘I validate my Aadhaar details’ विकल्प चुनें।
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रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालकर ‘Validate’ क्लिक करें।
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लिंकिंग पूरी होने के बाद आपका पैन कार्ड आधार से जुड़ जाएगा।
समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेना बेहद जरूरी है, ताकि नए साल में किसी भी वित्तीय परेशानी से बचा जा सके।
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