
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) 19 minute 34 seconds viral video : सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे 19 मिनट 34 सेकंड के वीडियो को लेकर हरियाणा पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। पुलिस के मुताबिक, जिसे लोग असली मानकर तेजी से शेयर कर रहे थे, वह वीडियो पूरी तरह AI-जेनरेटेड (Deepfake) है। हरियाणा NCB साइबर सेल के अधिकारी अमित यादव ने एक वीडियो संदेश जारी कर लोगों को चेतावनी दी है कि इस क्लिप को देखना, डाउनलोड करना या शेयर करना कानूनन अपराध है।
अमित यादव ने बताया कि यह वायरल वीडियो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से बनाया गया है। उन्होंने यह भी समझाया कि लोग कैसे यह पहचान सकते हैं कि कोई वीडियो असली है या AI से तैयार किया गया है। यह क्लिप अचानक सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद हर प्लेटफॉर्म पर इसकी चर्चा होने लगी। हालांकि, किसी के पास इसकी पुख्ता जानकारी नहीं थी, जिससे अफवाहों को और बढ़ावा मिला और वीडियो की सच्चाई से ज्यादा उसकी चर्चा फैलती चली गई।
19 minute 34 seconds viral video : हरियाणा पुलिस ने साफ किया है कि इस तरह के वीडियो को देखना, सेव करना, डाउनलोड करना या फॉरवर्ड करना सभी कानूनी अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसा करने वालों पर आईटी एक्ट की धारा 66, 67 और 67A के तहत कार्रवाई हो सकती है, जिसमें 2 लाख रुपये तक का जुर्माना और 3 साल तक की जेल का प्रावधान है। पुलिस ने यह भी बताया कि siteengine.com जैसी वेबसाइट्स की मदद से वीडियो की प्रामाणिकता की जांच की जा सकती है, ताकि लोग भ्रम में न पड़ें।
पुलिस के अनुसार, AI से बने फर्जी वीडियो की वजह से कई निर्दोष महिलाएं बिना किसी गलती के बदनामी का शिकार हो रही हैं। इस तरह का डीपफेक कंटेंट समाज में डर, शर्मिंदगी और मानसिक उत्पीड़न को बढ़ावा दे रहा है। पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे इस वीडियो को न देखें और न ही किसी भी रूप में इसे आगे फैलाएं।
डीपफेक तकनीक का सबसे बड़ा खतरा यही है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान को आसानी से गलत तरीके से पेश किया जा सकता है। केवल एक फोटो और AI टूल की मदद से नकली वीडियो तैयार हो जाता है। यह मामला इस बात की चेतावनी है कि डिजिटल दुनिया में अब असली और नकली के बीच फर्क करना पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल हो गया है।
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