
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट)- WhatsApp Web logout rule : दूरसंचार विभाग ने मैसेजिंग प्लेटफॉर्म के लिए नए नियम लागू किए हैं। इसके तहत ‘व्हाट्सएप वेब’ और अन्य वेब-आधारित प्लेटफॉर्म पर यूजर्स को हर छह घंटे में लॉगआउट होना होगा। दूरसंचार विभाग ने हाल ही में निर्देश जारी किए हैं कि वेब-आधारित मैसेजिंग प्लेटफॉर्म जैसे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल, अराटाई, स्नैपचैट और शेयरचैट अब सीधे यूजर्स की सिम से जुड़े होंगे। इसका मतलब यह है कि जब तक यूजर की सिम फोन में मौजूद होगी, तब तक ही ये ऐप्स काम करेंगे। सिम हटाने या निष्क्रिय होने पर ऐप्स की सर्विस उपलब्ध नहीं रहेगी।

सरकारी सर्रकुलर के मुताबिक, यदि डिवाइस में मूल सिम नहीं होगी तो यूजर्स को 90 दिनों के बाद इन ऐप्स का उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। प्रत्येक प्लेटफॉर्म को चार महीने के भीतर अनुपालन रिपोर्ट सरकार को सौंपनी होगी। इस कदम का उद्देश्य मैसेजिंग ऐप्स का दुरुपयोग रोकना है। खासकर विदेशों से बिना सिम व्हाट्सएप का इस्तेमाल कर होने वाली धोखाधड़ी पर अंकुश लगाने के लिए सिम बाइंडिंग को अनिवार्य किया गया है।

WhatsApp Web logout rule : नई नियमावली के तहत, प्लेटफॉर्म को सिम पर संग्रहीत IMSI (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल ग्राहक पहचान) तक पहुंच की जरूरत होगी। इससे वैश्विक सेवाओं को भारतीय यूजर्स के लिए अपने सिस्टम में बदलाव करना पड़ सकता है। टेक कंपनियों ने इस नियम को लेकर कहा है कि लगातार सिम जांच और छह घंटे में लॉगआउट करने की प्रक्रिया यूजर्स की प्राइवेसी पर असर डाल सकती है और मल्टी-डिवाइस सुविधा प्रभावित होगी। वहीं, दूरसंचार कंपनियां इस कदम का समर्थन कर रही हैं।
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