

मोगा (वीकैंड रिपोर्ट)- Additional Deputy Commissioner suspended : ज़िले की एडिशनल डिप्टी कमिश्नर चारुमिता को लेकर एक अहम खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि ज़मीन गबन के आरोप में उन्हें पद से निलंबित कर दिया गया है। पंजाब सरकार द्वारा जारी आदेशों के अनुसार, धर्मकोट के सब-डिवीज़नल मजिस्ट्रेट, मोगा के अतिरिक्त डिप्टी कमिश्नर (जी) और मोगा के निगम कमिश्नर पंजाब सिविल सेवा (दंड और अपील) नियम, 1970 के नियम 4(1)(ए) के तहत तत्काल प्रभाव से सरकारी सेवा से निलंबित किया जाता है।
Additional Deputy Commissioner suspended of Moga
निलंबन की अवधि के दौरान, अधिकारी को पंजाब सिविल सेवा नियम, भाग I, धारा 1 के नियम 7.2 के प्रावधानों के अनुसार भत्ते प्राप्त होंगे। निलंबन की अवधि के दौरान, अधिकारी का मुख्यालय चंडीगढ़ रहेगा और वह सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति लिए बिना अपना मुख्यालय नहीं छोड़ेंगे।
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