
मुंबई (वीकैंड रिपोर्ट)- Relief for air passengers : DGCA ने फैसला लिया है कि अब टिकट बुकिंग के 48 घंटे के भीतर फ्लाइट टिकट कैंसिल करने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इस दौरान कोई भी यात्री अगर अपना टिकट कैंसिल करना चाहता है या ट्रैवल डेट बदलना चाहता है, तो उसे किसी तरह का एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना होगा। हां, अगर नया टिकट ज्यादा किराए वाला है तो सिर्फ किराए का अंतर देना होगा।
एयरलाइंस यह सुनिश्चित करेंगी कि रिफंड की पूरी प्रक्रिया 21 वर्किंग दिनों के अंदर पूरी हो जाए। अगर टिकट किसी ट्रैवल एजेंट या ऑनलाइन पोर्टल से खरीदा गया है, तो भी रिफंड की अंतिम जिम्मेदारी एयरलाइंस की ही होगी। DGCA ने स्पष्ट किया है कि ये एजेंट एयरलाइन के नियुक्त प्रतिनिधि होते हैं। यह नियम DGCA की Civil Aviation Requirement (CAR) पॉलिसी में जोड़ा गया है। हालांकि यह सुविधा सभी फ्लाइट्स पर नहीं मिलेगी।
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