
जालंधर (वीकैंड रिपोर्ट) : If you want to sell firecrackers in Jalandhar : पुलिस कमिश्नर धनप्रीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार, उद्योग और वाणिज्य विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, द एक्सप्लोसिव नियम-2008 के तहत जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा सीडब्ल्यूओपी नंबर 23548 ऑफ 2017 में जारी आदेशों का पालन करते हुए पटाखों की बिक्री के लिए 20 अस्थायी लाइसेंस ड्रॉ के माध्यम से जारी किए जाएंगे।
उन्होंने बताया कि पुलिस कमिश्नरेट जालंधर शहर के निवासी, जिनकी आयु 18 वर्ष से कम नहीं है, जालंधर शहर में निर्धारित स्थान पर पटाखों की बिक्री के लिए अस्थायी दुकानों के लाइसेंस प्राप्त करने के इच्छुक हैं, वे अपना आवेदन पत्र दफ्तर की असला लाइसेंसिंग शाखा, कमिश्नरेट जालंधर से प्राप्त कर सकते है या पुलिस कमिश्नर जालंधर की वेबसाइट https://jalandhrcity.punjabpolice.gov.in से डाउनलोड करके 25-09-2025 से 27-09-2025 तक सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक जमा करवा सकते हैं। उन्होंने कहा कि निर्धारित समय के बाद प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।
उन्होंने यह भी बताया कि इस संबंध में ड्रॉ 8 अक्तूबर 2025 को दोपहर 12 बजे रेड क्रॉस भवन, जालंधर में निकाला जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि यदि माननीय सुप्रीम कोर्ट, माननीय पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट या सरकार द्वारा जारी आदेशों में किसी प्रकार का संशोधन/परिवर्तन होता है, तो उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
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