
नई दिल्ली (वीकैंड रिपोर्ट) – All dogs should be released after sterilisation : सर्वोच्च न्यायालय ने आज 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा, सिवाय उन कुत्तों के जो रेबीज से संक्रमित हैं या जिनका व्यवहार आक्रामक दिखाई दे रहा है। कोर्ट ने आदेश देते हुए कहा कि हिंसक और बीमार कुत्ते शेल्टर होम में ही रहेंगे। कोर्ट ने साफ कहा कि हम पिछले फैसले और आदेश में कुछ संसोधन कर रहे हैं।
अब ये दिल्ली-एनसीआर क्षेत्रों के साथ-साथ पूरे देश में लागू किया जाएगा। सभी राज्य सरकारों को नोटिस जारी कर रहे हैं और हाईकोर्ट में लंबित सभी मामलों को यहां स्थानांतरित कर रहे हैं। जस्टिस विक्रम नाथ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट की पीठ आवारा कुत्तों के मामले पर फैसला सुना रही है।
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